रायगढ़ में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई: जंगली सुअर के शिकार के दो मामलों में 3 आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़ : रायगढ़ जिले में वन्यजीवों के अवैध शिकार के खिलाफ वन विभाग ने दो अलग-अलग कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक मामले में आरोपी को जंगली सुअर का मांस लेकर बिक्री के लिए जाते समय पकड़ा गया, जबकि दूसरे मामले में दो लोगों को कथित रूप से शिकार किए गए जंगली सुअर का मांस काटते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है।

गेरवानी में मांस बेचने जा रहा आरोपी पकड़ा गया

वन विभाग को सूचना मिली थी कि रायगढ़ वन परिक्षेत्र के जुनवानी सर्किल अंतर्गत गेरवानी क्षेत्र में एक व्यक्ति जंगली सुअर का मांस बेचने के लिए ले जा रहा है। सूचना के आधार पर वन अमले ने घेराबंदी कर एक संदिग्ध को पकड़ा।

तलाशी के दौरान उसके पास मौजूद थैले से करीब 7.5 किलोग्राम मांस बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपनी पहचान टीकाराम कंवर (48 वर्ष), निवासी छिंदभौना के रूप में बताई। प्रारंभिक पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि जंगली सुअर का शिकार बिजली के करंट की सहायता से किया गया था और बाद में उसका मांस बेचने की तैयारी थी। 

घरघोड़ा क्षेत्र में दो और आरोपी गिरफ्तार

दूसरी कार्रवाई घरघोड़ा वन परिक्षेत्र के ग्राम जरकट में की गई। नियमित गश्त के दौरान वन विभाग की टीम ने खेत के पास दो लोगों को जंगली सुअर का मांस काटते हुए देखा। टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को हिरासत में लिया।

पूछताछ में आरोपियों ने अपनी पहचान मंगलूराम यादव और अमर साय, निवासी ग्राम जरकट, के रूप में बताई। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों ने जंगली सुअर के शिकार की बात स्वीकार की। इसके बाद उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की गई। 

वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत कार्रवाई

वन विभाग ने दोनों मामलों में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। जब्त किए गए मांस को नियमानुसार कब्जे में लिया गया और आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

वन विभाग की अपील

वन अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी संरक्षित वन्यजीव के शिकार, अवैध व्यापार या संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल विभाग को दें। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वन्यजीवों के अवैध शिकार में शामिल लोगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *