नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को भूपदेवपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई
रायगढ़: रायगढ़ जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत भूपदेवपुर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। न्यायालय में पेश किए जाने के बाद आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार, 20 जुलाई 2026 को एक महिला अपनी नाबालिग बेटी के साथ थाना भूपदेवपुर पहुंची और ग्राम जैमुड़ा निवासी शिव कुमार चौहान (20 वर्ष) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि 14 जुलाई को युवती अपने रिश्तेदार के घर घरघोड़ा गई थी, जहां से वह लापता हो गई। परिजन लगातार उसकी तलाश कर रहे थे।
इसी दौरान आरोपी ने स्वयं फोन कर परिजनों को बताया कि वह युवती को अपने साथ अपने गांव ले आया है और उससे शादी करने की बात कह रहा है। कुछ दिनों बाद आरोपी युवती को उसके घर छोड़कर फरार हो गया।
पीड़िता ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर मोटरसाइकिल से अपने गांव ले गया, जहां कई दिनों तक उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं तथा पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देशन में नवपदस्थ थाना प्रभारी निरीक्षक रोशन कुमार कौशिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी की तलाश शुरू की। संभावित ठिकानों पर दबिश देने के बाद आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली।
पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रायगढ़ पुलिस ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति अपनाई जा रही है और ऐसे मामलों में त्वरित एवं सख्त कानूनी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

