आपरेशन आघात के तहत पुलिस की बड़ी सफलता: महुआ शराब मामले में आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 1 साल की सजा

रायगढ़ : रायगढ़ जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। घरघोड़ा थाना क्षेत्र में महुआ शराब बेचने के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने 1 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹25 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घरघोड़ा की अदालत में हुई। खास बात यह रही कि प्रकरण में अपराध दर्ज होने के महज 2 माह 4 दिन के भीतर फैसला आ गया। पुलिस अधिकारियों ने इसे “ऑपरेशन आघात” के तहत बड़ी सफलता बताया है।

जानकारी के अनुसार, मार्च 2026 में घरघोड़ा पुलिस ने ग्राम घरघोड़ी में कार्रवाई करते हुए आरोपी कन्हैया लाल डनसेना के कब्जे से करीब 70 लीटर महुआ शराब जब्त की थी। जब्त शराब की अनुमानित कीमत लगभग ₹10,500 बताई गई थी। मामले में आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

जांच के दौरान पुलिस ने कई गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में पेश किए। अभियोजन पक्ष की मजबूत दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया।

रायगढ़ पुलिस का कहना है कि जिले में अवैध शराब कारोबार और नशे के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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