बुजुर्ग को टक्कर मार 250 फीट तक घसीटने वाले स्कॉर्पियो चालक पर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं, आरोपी गिरफ्तार
रायगढ़: रायगढ़ जिले के खरसिया क्षेत्र में सड़क दुर्घटना के एक गंभीर मामले में पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ पहले दर्ज मामले में और गंभीर धाराएं जोड़ते हुए अपराधिक मानव वध के प्रयास सहित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है।
क्या है पूरा मामला?
पुलिस के अनुसार, घटना 6 जुलाई 2026 की शाम करीब 5:45 बजे की है। खरसिया निवासी योगेश गर्ग ने शिकायत दर्ज कराई कि उनके बड़े पिता कैलाश गर्ग (73 वर्ष) अपनी मोटरसाइकिल से मंगल बाजार से राठौर चौक की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आई एक स्कॉर्पियो ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।
प्रत्यक्ष जानकारी के अनुसार, टक्कर के बाद स्कॉर्पियो चालक वाहन रोकने के बजाय मोटरसाइकिल को करीब 200 से 250 फीट तक घसीटता हुआ ले गया। हादसे में कैलाश गर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका उपचार जारी है।
जांच के बाद बढ़ाई गईं गंभीर धाराएं
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर खरसिया चौकी पुलिस ने विस्तृत जांच शुरू की। विवेचना और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्कॉर्पियो चालक भीष्म कुमार यादव (34 वर्ष), निवासी ग्राम उपनी, थाना डभरा (जिला सक्ती) को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई।
पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने दुर्घटना में शामिल होने की बात स्वीकार की। इसके बाद दुर्घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो वाहन (CG 13 AY 6539) को जब्त कर लिया गया।
शराब के नशे में वाहन चलाने का आरोप
जांच के दौरान पुलिस को ऐसे साक्ष्य मिले, जिनके आधार पर आरोपी पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 (नशे की हालत में वाहन चलाना) भी जोड़ी गई। साथ ही उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मामले में अपराधिक मानव वध के प्रयास सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।
आरोपी न्यायिक रिमांड पर
गिरफ्तारी के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में लापरवाही और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

